मतदाता सूची के फॉर्म-6 और फॉर्म-7 आवेदनों की जिलाधिकारी ने की सुपर चेकिंग
चमोली। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी श्री गौरव कुमार ने मंगलवार को जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए फॉर्म-6 एवं फॉर्म-7 के आवेदनों की सुपर चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ विभिन्न आवेदनों की बारीकी से जांच की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने अथवा नाम विलोपन से संबंधित प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदन की तथ्यात्मक जांच के बाद ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाए।
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तीनों विधानसभा क्षेत्रों से मिले 36 आवेदन
जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान तक जनपद चमोली की तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जोड़ने तथा फॉर्म-7 के माध्यम से नाम विलोपन के कुल 36 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
विधानसभा क्षेत्रवार प्राप्त आवेदनों का विवरण इस प्रकार है—
- बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र: 16 आवेदन
- कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र: 15 आवेदन
- थराली विधानसभा क्षेत्र: 05 आवेदन
जिलाधिकारी ने सभी प्राप्त आवेदनों की बारीकी से जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन का निस्तारण निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुरूप किया जाए।
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दस्तावेजों के आधार पर हो सत्यापन
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम गलती से विलोपित न हो तथा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम गलत तरीके से शामिल न किया जाए। इसके लिए प्रत्येक आवेदन का तथ्यात्मक सत्यापन और आवश्यक दस्तावेजों की जांच अनिवार्य रूप से की जाए।
उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि मृत्यु के कारण नाम विलोपन से संबंधित मामलों में मृत्यु प्रमाण पत्र सहित आवश्यक अभिलेखों की जांच की जाए। वहीं विवाह अथवा अन्य कारणों से नाम में परिवर्तन या विलोपन से संबंधित मामलों में आवेदन के अनुरूप सभी आवश्यक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में केवल अनुमान अथवा मौखिक जानकारी के आधार पर किसी आवेदन पर कार्रवाई न की जाए।
पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हो मतदाता सूची पुनरीक्षण
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरती जाए। प्रत्येक प्रकरण की जांच और सत्यापन के बाद ही नियमानुसार निर्णय लिया जाए।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और विलोपन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जानी चाहिए।
इस दौरान अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डी.सी. सती सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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