उत्तराखंड चमोली जिले के गोपेश्वर में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा
गोपेश्वर, चमोली। उत्तराखंड के चमोली जिले में पत्नी से मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गोपेश्वर पुलिस ने नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, अभियुक्त को 18 अक्टूबर 2026 को पठियालधार पुलिस चौकी के पास से गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला 23 सितंबर 2026 की रात का है, जब थाना गोपेश्वर क्षेत्र में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में महिला के परिजनों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई थी।
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पत्नी से मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, वादिनी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि विक्रम लाल पुत्र सज्जन लाल, निवासी क्यार्की देवलधार, उम्र 42 वर्ष, ने 23 सितंबर की रात अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि इसके बाद महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की।
BNS की धारा 108 के तहत दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने बताया कि थाना गोपेश्वर में मुकदमा संख्या 27/2026 भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत दर्ज किया गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने संबंधित पुलिस टीम को अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
पठियालधार पुलिस चौकी के पास से गिरफ्तारी
पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 18 अक्टूबर 2026 को नामजद अभियुक्त विक्रम लाल को पठियालधार पुलिस चौकी के पास से गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
इस कार्रवाई में निम्न पुलिसकर्मी शामिल रहे:
- वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनोद रावत
- हेड कांस्टेबल विवेक रावत
- कांस्टेबल हरेन्द्र
- कांस्टेबल चालक प्रदीप कुकरेती
- कांस्टेबल रजत शर्मा, एसओजी
- महिला होमगार्ड बबीता
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
चमोली पुलिस के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
महत्वपूर्ण: अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा। गिरफ्तारी को दोष सिद्ध होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
BBU उत्तराखंड
मजबूत कदम, बेखौफ इरादे