विकासखंड पोखरी प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अपात्र एवं वंचित लाभार्थियों को 07 जुलाई 2026 तक आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया है।
चमोली, 4 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना पोखरी- विकासखंड पोखरी प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत सर्वेक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। खंड विकास अधिकारी, पोखरी की ओर से जारी विज्ञप्ति में समस्त ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं आमजन को सूचित किया गया है कि योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण के बाद अपात्र पाए गए लाभार्थी अथवा पीएम आवास प्लस (पात्रता) सूची में जिनका नाम शामिल नहीं है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
7 जुलाई 2026 तक दर्ज करानी होगी आपत्ति
जारी सूचना के अनुसार, ऐसे सभी लाभार्थी जो सर्वेक्षण के बाद अपात्र घोषित किए गए हैं या जिनका नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे 07 जुलाई 2026 तक अपनी आपत्ति विकासखंड कार्यालय पोखरी अथवा अपने क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन या आपत्ति पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
समय पर करें आवश्यक कार्रवाई
खंड विकास अधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें सूची को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति है, तो वे समय रहते आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में संपर्क करें, ताकि उनके प्रकरण की नियमानुसार जांच की जा सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं आवासहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन निर्धारित पात्रता मानकों एवं सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है।
ये भी पढ़ें-: थाईलैंड में चमकी चमोली की बेटी, मुन्नी देवी ने जीते दो स्वर्ण पदक
महत्वपूर्ण जानकारी
- योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
- विकासखंड: पोखरी
- जनपद: चमोली
- आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि: 07 जुलाई 2026
- आपत्ति दर्ज कराने का स्थान: विकासखंड कार्यालय पोखरी या संबंधित ग्राम विकास अधिकारी
- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि: 03 जुलाई 2026
किन लोगों को आपत्ति दर्ज करानी चाहिए?
- सर्वेक्षण के बाद अपात्र घोषित किए गए लाभार्थी।
- पीएम आवास प्लस (पात्रता) सूची में जिनका नाम शामिल नहीं है।
- ऐसे पात्र परिवार जिन्हें लगता है कि उनका नाम गलती से सूची में नहीं जोड़ा गया है।
निष्कर्ष
विकासखंड पोखरी प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पात्र एवं अपात्र लाभार्थियों को अंतिम अवसर प्रदान किया है। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है या उसे अपात्र घोषित किया गया है, तो वह 07 जुलाई 2026 तक अपनी आपत्ति दर्ज कराकर अपने प्रकरण की जांच सुनिश्चित करा सकता है। समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
ताज़ा समाचार अपडेट के लिए जुड़े रहें BBU उत्तराखंड पर।
अन्य खबरें –: