प्रधानमंत्री आवास योजना दसोली- विकासखण्ड दसोली में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वेक्षण पूरा, अपात्र सूची में शामिल लाभार्थी 7 जुलाई तक दर्ज कराएं आपत्ति
चमोली, 4 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना दसोली- विकासखण्ड दसोली में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। सर्वेक्षण के बाद तैयार की गई सूची में जिन लोगों के नाम अपात्र (Ineligible) श्रेणी में प्रदर्शित किए गए हैं, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराने का अवसर दिया गया है।
प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार, जिन आवेदकों को लगता है कि उनका नाम गलत तरीके से अपात्र सूची में शामिल किया गया है, वे 7 जुलाई 2026 तक संबंधित कार्यालय में अपनी लिखित आपत्ति अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी प्रभावित लाभार्थियों से समय रहते आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में संपर्क करने की अपील की गई है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं आवासहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का चयन निर्धारित मानकों एवं सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है।
यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम अपात्र सूची में शामिल हो गया है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज कराकर अपने प्रकरण की पुनः जांच का अनुरोध कर सकता है।
महत्वपूर्ण जानकारी
- योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
- विकासखण्ड: दसोली
- जनपद: चमोली
- सर्वेक्षण स्थिति: पूर्ण
- आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि: 7 जुलाई 2026
- आपत्ति दर्ज कराने का स्थान: संबंधित विकासखण्ड/कार्यालय
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प्रभावित लाभार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश
- अपात्र सूची में अपना नाम अवश्य जांचें।
- यदि नाम गलत तरीके से शामिल हुआ है तो आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ संबंधित कार्यालय में आवेदन दें।
- अंतिम तिथि 7 जुलाई 2026 से पहले ही आपत्ति दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
- विलंब से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
निष्कर्ष
विकासखण्ड दसोली में प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वेक्षण के बाद जारी अपात्र सूची को लेकर पात्र लाभार्थियों को अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। ऐसे सभी नागरिक जिनके नाम अपात्र श्रेणी में शामिल हुए हैं, वे 7 जुलाई 2026 तक संबंधित कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज कराकर अपने प्रकरण की जांच सुनिश्चित करा सकते हैं।
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